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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर 17 सितंबर को सुनवाई करे गा
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर 17 सितंबर को सुनवाई करे गा


नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट ट्रांसफर की गई 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य मानने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष की ओर से चुनौती देने वाली याचिका पर 17 सितंबर को सुनवाई करेगा। इस मामले में हिन्दू पक्ष ने पहले ही कैविएट दाखिल कर रखी है।







इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 अगस्त को मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। हाई कोर्ट ने इन 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की मांग भी मंजूर कर ली थी। हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल इन 18 याचिकाओं में विवादित स्थल को श्रीकृष्ण जन्मभूमि बताकर उसे हिन्दुओं को सौंपने की मांग की गई ह शाही मस्जिद परिसर को हिंदू भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मानते हैं इसी आधार पर हिंदुओं ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि वह परिसर उन्हें भगवान की जन्मस्थली के रूप में दिया जाए इसके लिए औरंगजेब के समय में लिखी गई कुछ पुस्तकों और इतिहासकारों द्वारा लिखी गई पुस्तकों को सुप्रीम कोर्ट में आधार बनाकर प्रस्तुत किया गया है
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